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बाडमेर। राज्य सरकार ने अघिसूचना जारी कर जिले में एक अगस्त, 2010 से प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन को पूर्ण रूप से प्रतिबन्घित कर दिया है। जिला मुख्यालय पर गांधी चौक से डाक बंगले तक रविवार को पोलिथीन की शव यात्रा निकाली जिसमें जिले के जिला कलक्टर गौरव गोयल, प्रभारी मंत्री पुलिस अधीक्षक सन्तोष चालके, मुख्य कार्यकारी अघिकारी रामावतार मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अघिकारी चूनाराम विश्नोई, उपखण्ड अघिकारी सी.आर.देवासी, बाडमेर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उषा जैन, बालोतरा महेश चौहान समेत व्यापार मण्डलों के प्रतिनिघि, जन प्रतिनिघि तथा संबंघित अघिकारी उपस्थित थे। जिले में इसके प्रति जन जागरण के लिए जागरूकता रैलियां निकाली ।
जिला कलक्टर गौरव गोयल ने बताया कि एक अगस्त से जिले में कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, व्यापारी आदि बेचेने के लिए प्लास्टिक के कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि एक अगस्त से प्रभावी होने वाली इस अघिसूचना का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अघिनियम 1986 के तहत पांच वष्ा का कारावास या एक लाख रूपए का जुर्माना या दोनो सजाओं से दण्डित किया जाएगा।
साथ ही यदि अघिसूचना का निरन्तर उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघनकर्ता को पांच हजार रूपए प्रतिदिन तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बाडमेर तथा बालोतरा समेत सभी तहसील मुख्यालयों पर अघिसूचना की ठोस पालना के लिए 24 उडन दस्तों का गठन किया गया है जो उन्हें आंवटित क्षेत्रों मे एक से सात अगस्त तक प्लास्टिक कैरी बेग के प्रतिबन्ध पर पूर्ण निगरानी रखेंगे।
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