सोमवार, 5 अप्रैल 2010

death of criminal pak citizen

पुलिस के अनुसार पाकिस्तान निवासी मटेशिया (63) पुत्र शिया वर्ष 2007 में मटेशिया जोधपुर आया था। वीजा नियम तोड कर उसके राष्ट्रीय राजमार्ग 15 को पार कर जैसलमेर के मोहनगढ क्षेत्र के बाहला गांव जाने पर 14 सितम्बर 07 को सीमा सुरक्षा बल ने उसे पकड कर मोहनगढ थाना पुलिस को सुपुर्द किया। बाद में सीसुब की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने 5 जुलाई 08 को उसे दो वर्ष के कारावास तथा एक हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी।
इसके बाद से वह जैसलमेर जेल में बंद था, जहां उसका पांव टूट गया और इलाज के दौरान संक्रमण फैल जाने पर उपचार के लिए 2 दिसम्बर 09 को जोधपुर सेन्ट्रल जेल रेफर किया गया। तब से यहां जेल डिस्पेन्सरी में इलाज चल रहा था। इस बीच 30 मार्च 10 को कोर्ट से उसकी रिहाई के आदेश हो गए, लेकिन उसी दिन तबीयत ज्यादा बिगड गई और उसे जेल डिस्पेन्सरी से महात्मा गांधी अस्पताल में शिफ्ट करना पडा। रिहाई के साथ ही जेल प्रशासन ने उसे पुन: पाकिस्तान भेजने के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया। दो अप्रेल को पुलिस उसे वापस जैसलमेर ले जाने के लिए अस्पताल पहुंची लेकिन उसकी हालत ठीक न होने से उसे नहीं ले जाया जा सका। इस पर मेडिकल बोर्ड गठित किया गया।
मेडिकल बोर्ड ने 3 अप्रेल को उसे ऑक्सीजन पर एम्बुलेंस में जैसलमेर ले जाने की सलाह दी। इस पर शाम को चालानी गार्ड एम्बुलेंस में उसे लेकर जैसलमेर रवाना हुए और देर रात वहां पहंुचे। लेकिन जैसलमेर में चिकित्सकों ने उसे पुन: जोधपुर रेफर कर दिया। इस पर रविवार सवेरे उसे वापस महात्मा गांधी अस्पताल लाकर भर्ती कराया दिया गया। यहां करीब चौबीस घंटे इलाज के बाद सोमवार सुबह नौ बजे उसने दम तोड दिया। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया है।


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